दहेज हत्यारोपी को 10 वर्ष की सजा

Published at :27 Apr 2016 1:03 AM (IST)
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दहेज हत्यारोपी को 10 वर्ष की सजा

गढ़वा : जिला जज प्रथम गिरजेश कुमार दुबे की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के कुसडड़ गांव निवासी अजमेर अंसारी पर अपनी पत्नी को केरोसिन छिड़क कर जला कर मारने का आरोप लगाया गया था. घटना के बारे में बताया […]

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गढ़वा : जिला जज प्रथम गिरजेश कुमार दुबे की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के कुसडड़ गांव निवासी अजमेर अंसारी पर अपनी पत्नी को केरोसिन छिड़क कर जला कर मारने का आरोप लगाया गया था. घटना के बारे में बताया गया कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र के कोचया निवासी रवायत शेख की पुत्री के साथ मुसलिम रीति-रिवाज से 2006 में अजमेर अंसारी की शादी हुई थी.
शादी के एक वर्ष बाद से दहेज की मांग को लेकर अजमेर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था. नकद रुपये के अलावा टीवी की मांग करते हुए केरोसिन डालकर पत्नी को जला कर मार दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अलख निरंजन तथा बचाव पक्ष की ओर से भृगुनाथ चौबे ने पैरवी की.
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