ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगेगी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Jan 2015 9:01 AM (IST)
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हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन गंभीर, डीसी ने कहा गढ़वा : झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अंतरिम आदेश के आलोक में अवैध मानव व्यापार से संबंधित घटनाओं की रोकथाम करने, पीड़ितों को त्वरित मुक्त कराये जाने व पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के लिए दिये गये आदेश के आलोक में गढ़वा जिले के सभी […]
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हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन गंभीर, डीसी ने कहा
गढ़वा : झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अंतरिम आदेश के आलोक में अवैध मानव व्यापार से संबंधित घटनाओं की रोकथाम करने, पीड़ितों को त्वरित मुक्त कराये जाने व पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के लिए दिये गये आदेश के आलोक में गढ़वा जिले के सभी संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
इस संबंध में उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने बताया कि अवैध मानव व्यापार से संबंधित घटनाओं में पुलिस विभाग द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को विस्तृत निर्देश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश के पारा-4 व इसके अन्य कंडिकाओं में अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए कृत कार्रवाई, पीड़ितों को मुक्त कराने के लिए की गयी कार्रवाई व उनके पुनर्वास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम के संबंध में भी प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है. उक्त कार्य के लिए समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना व प्रसारण विभाग के बीच समन्वय आवश्यक है. इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के साथ भी बेहतर समन्वय आवश्यक है.
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