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13 साल के भूमि विवाद एक घंटे में सुलझा, दोनों पक्ष संतुष्ट

Updated at : 09 Jan 2025 9:33 PM (IST)
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13 साल के भूमि विवाद एक घंटे में सुलझा, दोनों पक्ष संतुष्ट

13 साल के भूमि विवाद एक घंटे में सुलझा, दोनों पक्ष संतुष्ट

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गढ़वा. गुरुवार को अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार बरडीहा प्रखंड के कौवाखोह गांव पहुंचे तथा वहीं अस्थायी कैंप कोर्ट लगाकर लंबे समय से चले आ रहे एक भूमि विवाद पर फैसला सुनाया. अच्छी बात यह रही कि इस फैसले से दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे. मिली जानकारी के अनुसार गांव के 85 वर्षीय रामकरण पांडेय तथा उनके चचेरे भाई गीता पांडेय के बीच रास्ते के विवाद को लेकर दिसंबर 2011 से सदर अनुमंडल न्यायालय में वाद चल रहा था. पिछले दिनों हुई सुनवाई में जब दोनों बुजुर्ग वादी एवं प्रतिवादी संजय कुमार के न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखने पहुंचे, तो संजय कुमार ने उनकी उम्र व अवस्था देख कर कहा था कि उन्हें अब बरडीहा से चलकर गढ़वा मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं है. इस अवस्था में उन्हें आने-जाने में बहुत परेशानी होती होगी. इधर गुरुवार को संजय कुमार उनके गांव पहुंचे व विवादित स्थल पर ही बैठकर अस्थायी कैंप कोर्ट के रूप में सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने पक्षकारों के परिजनों एवं स्थानीय लोगों से भी भूमि विवाद संबंधी जानकारी ली. कार्यालय में मौजूद अभिलेख तथा दोनों पक्षकारों को विस्तार से सुनने के बाद एसडीएम ने मौके पर ही अपना आदेश सुनाया. जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लगभग 13 साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया. क्या था विवाद : प्रथम पक्ष 75 वर्षीय गीता पांडेय ने अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में अपने चचेरे भाई रामकरण पांडेय के विरुद्ध वाद दायर किया था कि उन्होंने आम रास्ता बाधित कर लिया है. इसी विवाद के चलते रामकरण पांडे का भी पक्के घर का निर्माण कार्य वर्षों से रुका हुआ था. लगातार सुनवाई हो भी रही थी, हर तारीख पर दोनों बुजुर्ग अनुमंडल न्यायालय में लगातार हाजिर हो रहे थे. पर फैसला नहीं हो पा रहा था. इधर एसडीएम संजय कुमार ने उनका विवाद सुलझा दिया. इसके बाद दोनों पक्षकारों का सौहार्द्रपूर्ण मिलाप भी करवाया गया. मौके पर ओमकार पांडेय, लव कुश पांडेय व मिथिलेश पांडेय मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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