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30 दिन के अंदर खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य

Updated at : 17 Apr 2019 1:06 AM (IST)
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30 दिन के अंदर खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य

गढ़वा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में एनआइसी के सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ लेखा व्यय से संबंधित बैठक आयोजित की गयी़ बैठक में उपस्थित नेताओं को एक-एक उजला, गुलाबी व पीला रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिये गये. साथ ही बताया गया कि चुनाव से […]

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गढ़वा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में एनआइसी के सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ लेखा व्यय से संबंधित बैठक आयोजित की गयी़ बैठक में उपस्थित नेताओं को एक-एक उजला, गुलाबी व पीला रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिये गये.

साथ ही बताया गया कि चुनाव से पहले 17, 22 व 26 अप्रैल को तीन बार रजिस्टर मिलान करना जरूरी है़ इस तिथि को सभी प्रत्याशियों के खातों की भी जांच की जायेगी़ इसमें वे उपस्थित रहेंगे़ जबकि चुनाव खत्म होने के 30 दिन के अंदर पूरा खर्च का ब्योरा जमा करना आवश्यक है.

इस मौके पर बताया गया कि जिस गाड़ी पर पोस्टर बैनर लगेगा, उसे भी चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा. पंपलेट में मुद्रण का नाम, मुद्रण की संख्या दर्ज करना अनिवार्य है़ यदि प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कराते हैं, तो उसके लिए एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हर्ष मंगला के अलावा उपविकास आयुक्त सह वरीय प्रभारी आय व्यय कोषांग नमन प्रियेश लकड़ा, अपर समाहर्ता सह वरीय प्रभारी इवीएम कोषांग प्रवीण कुमार गागराई, राजीव कुमार सिंह, ऋचा वर्मा आदि उपस्थित थे.

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