बसपा नेता ताहिर अंसारी को चार साल की सजा
Updated at : 01 Jun 2018 3:55 AM (IST)
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पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाये गये ताहिर अंसारी एक अन्य आरोपी के साथ भेजे गये जेल गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में धुरकी थाना के बुल्का गांव निवासी व बसपा नेता […]
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पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाये गये ताहिर अंसारी
एक अन्य आरोपी के साथ भेजे गये जेल
गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में धुरकी थाना के बुल्का गांव निवासी व बसपा नेता ताहिर अंसारी तथा रामप्रताप सिंह को चार-चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी़ विदित हो कि पिछले 22 जून 2006 को धुरकी थाना में ताहिर अंसारी व रामप्रताप सिंह के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज (धुरकी थाना कांड संख्या 21-2006) दर्ज किया गया था़ इसमें आरोप था कि धुरकी के तत्कालीन थाना प्रभारी परमानंद गिरूआ जब दलबल के साथ गश्ती में जा रहे थे़
इसी दौरान ताहिर अंसारी व रामप्रताप सिंह ने पिस्तौल से पुलिस बल पर जानलेवा हमला के उद्देश्य से फायर किया़ यद्यपि फायर करने के बाद पुलिस की गतिविधि को देखते हुए दोनों वहां से भाग गये़ घटना के बाद पुलिस ने वहां से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किया था़ गौरतलब है कि उस समय ताहिर अंसारी भाकपा माले के नेता थे़ इस घटना की बाद में अनुसंधान के दौरान आरोप पत्र समर्पित किया गया था़ इसे न्यायालय में पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज व साक्षियों के बयान के आधार पर दोनों को भादवि की धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट 25 में दोषी पाते हुए चार साल व एक अन्य धारा 27 में एक साल की सजा सुनायी है़
दोनों सजा साथ-साथ चलेगी़ विदित हो कि इस मामले में ताहिर अंसारी व रामप्रताप सिंह को पहले ही न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था़ सजा सुनाने के बाद दोनों को गढ़वा मंडल कारा भेज दिया गया़ न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेश कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामविश्वास ने पैरवी की़
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