मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

Published at :07 Oct 2016 6:25 AM (IST)
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मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

कौशल्या पात्रो से पुत्र ने लाल कार्ड के लिए किया था झगड़ा कोर्ट ने आरोपी को पाया दोषी, सजा सुनायी घाटशिला : लाल कार्ड को लेकर बेटे की पिटाई से मां की मौत मामले में गुरुवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी पुत्र कार्तिक पात्रो को […]

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कौशल्या पात्रो से पुत्र ने लाल कार्ड के लिए किया था झगड़ा

कोर्ट ने आरोपी को पाया दोषी, सजा सुनायी
घाटशिला : लाल कार्ड को लेकर बेटे की पिटाई से मां की मौत मामले में गुरुवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी पुत्र कार्तिक पात्रो को दोषी करार दिया. उसे भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता आर प्रधान थे. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे.
इस संबंध में गांव के बसंत पात्रो के बयान पर थाना में धारा 302 के तहत कार्तिक पात्रो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. 22 नवंबर को यूसिल अस्पताल में बसंत पात्रो ने पुलिस को बयान दिया कि लाल कार्ड मांगने को लेकर मां और पुत्र में झगड़ा हुआ. वह आंगन में पड़ी-पड़ी कराह रही थी. उसे कराहते हुए देख कर उसे उठाया और ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए यूसिल अस्पताल पहुंचाया. यूसिल अस्पताल में कौशल्या की स्थिति गंभीर देख कर टीएमएच रेफर किया गया. उसने बाद में दम तोड़ दिया. इसी मामले में कोर्ट ने पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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