अवैध कारोबार में सरेंडर के बाद जमानत

Published at :10 Jun 2016 5:39 AM (IST)
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अवैध कारोबार में सरेंडर के बाद जमानत

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चंद्र नारायण की अदालत में हरि ओम पांडेय ने आत्मसमर्पण कर दिया. उसने अपनी जमानत की अरजी दाखिल की. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. इस संबंध में घाटशिला थाना में थाना प्रभारी विनोद कुमार के बयान पर कांड संख्या 141/2012, दिनांक 28 दिसंबर 2012, भादवि […]

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घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चंद्र नारायण की अदालत में हरि ओम पांडेय ने आत्मसमर्पण कर दिया. उसने अपनी जमानत की अरजी दाखिल की. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. इस संबंध में घाटशिला थाना में थाना प्रभारी विनोद कुमार के बयान पर कांड संख्या 141/2012, दिनांक 28 दिसंबर 2012, भादवि की धारा

413, 414 और 34 के तहत हरि ओम पांडेय, राजू गुप्ता, पिंटू गुप्ता, राम प्यारे सिंह और राजू गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी में बताया कि आरोपी अवैध ढंग से अल्युमिनियम और तांबा का कारोबार करते थे. इसी मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसी मामले में कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

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