तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Published at :09 Jan 2015 9:38 AM (IST)
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तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

घाटशिला : दाहीगोड़ा में 24 मार्च 2013 की रात पति, पत्नी और पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करने के दो आरोपियों पद्मावती पाठक उर्फ पद्मावती महाकुड़ तथा सूरज कुमार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा […]

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घाटशिला : दाहीगोड़ा में 24 मार्च 2013 की रात पति, पत्नी और पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करने के दो आरोपियों पद्मावती पाठक उर्फ पद्मावती महाकुड़ तथा सूरज कुमार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. सीता लक्ष्मी ने प्राथमिकी में बताया है कि आवासीय भूखंड को लेकर एसडीओ कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई हुई थी.
24 मार्च की रात हुई हत्या: लाल मोहन महाकुड़, लीलावती महाकुड़ और भतीजे सोनू महाकुड़ की हत्या से संबंधित प्राथमिकी घाटशिला थाना में बागबेड़ा निवासी सीता लक्ष्मी ने दर्ज करायी थी.
सीता लक्ष्मी ने प्राथमिकी में बताया है कि उसे रात में दूरभाष पर जानकारी मिली की उसकी गोतनी लीलावती महाकुड़, उसके पति लाल मोहन और भतीजे सोनू महाकुड़ की हत्या कर दी गयी है. इस संबंध में घाटशिला थाना में सीता लक्ष्मी के बयान पर कांड संख्या 21/2013, दिनांक 25 मार्च 13, भादवि की धारा 302 और 34 के तहत पद्मावती महाकुड़, बिट्ट पात्र, सुरेंद्र पाठक और बिट्ट पात्र का दोस्त सूरज कुमार साहु उर्फ चूजा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
आइइओ समेत सात की हुई थी गवाही: इस मामले में मामले के अनुसंधानकर्ता सह थाना प्रभारी विनोद कुमार, जगदीश भकत, उत्क्रमित अनुमंडल अस्पताल की चिकित्सका डॉ नीरू ज्योत्सना केरकेट्टा समेत सात लोगों की गवाही हुई थी.
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