फर्जी प्रमाण पत्र पर जमीन खरीदी गयी, प्राथमिकी
Updated at : 14 Aug 2018 4:07 AM (IST)
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अधिवक्ता व जमीन खरीदार दो लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज अधिवक्ता ने सफाई में कहा- फर्जी प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं चाईबासा : चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने फर्जी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर जमीन खरीदने का मामला थाने में दर्ज कराया है. उन्होंने अधिवक्ता नरेश कुमार महतो और जमीन के दो […]
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अधिवक्ता व जमीन खरीदार दो लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
अधिवक्ता ने सफाई में कहा- फर्जी प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं
चाईबासा : चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने फर्जी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर जमीन खरीदने का मामला थाने में दर्ज कराया है. उन्होंने अधिवक्ता नरेश कुमार महतो और जमीन के दो खरीददारों को आरोपी बनाया है. प्राथमिकी में बताया गया कि अधिवक्ता ने जमीन खरीद के लिए पोटका निवासी एलिस बरजो के नाम का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र फाइल किया. इसकी जांच में पाया गया कि उक्त जाति प्रमाण पत्र संख्या मोहन सरदार के नाम से है.
वहीं आवासीय प्रमाण पत्र गीता पुरती के नाम पर निर्गत हुआ है. वहीं दूसरे खरीददार सिमदरी गांव निवासी शिवकुमार तियू का जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की ऑनलाइन जांच करने पर जाति प्रमाण पत्र अरुण बोयपाई और आवासीय प्रमाण चुरका पुरती के नाम से दर्ज पाया गया.
अधिवक्ता को भेजा गया था नोटिस
इस मामले में चक्रधरपुर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अधिवक्ता नरेश महतो को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. मामले की जानकारी चक्रधरपुर बार एसोसिएशन को दी गई है. अधिवक्ता ने अपनी सफाई में कहा कि क्रेता और विक्रेता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में समर्पित कर देते हैं. इस गड़बड़ी में उनकी कोई भूमिका नहीं है.
जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग
अनुमंडल पदाधिकारी ने प्राथमिकी में लिखा कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के तहत यह अपराध है. दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी का मामला है. इस मामले में पुलिस जांच कर कानूनी कार्रवाई करे.
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