चाकुलिया : चाकुलिया के रेंजर गोरख राम पर जानलेवा हमला मामले में शनिवार को वन विभाग ने वनपाल राजेश्वर प्रसाद के बयान पर बालू व्यवसायी चार लोगों को खिलाफ वन अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया. इनमें चामरू सोरेन, पंकज गिरी, दिनेश पाल और पिंटू गोस्वामी शामिल है.
वन अधिनियम की धारा 33, 41, 42, 63 और 52 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
वन विभाग के मुताबिक डाकुई पीएफ में अवैध रूप से बालू का भंडारण किया गया था. इसके लिए साल और अाकाशिया वृक्षों की कटाई की गयी थी.
इससे वन विभाग को भारी नुकसान हुआ है. विभाग बालू जब्त कर नुकसान का आकलन करेगा. विदित हो कि सात सितंबर को उक्त स्थल से बालू लोड हाइवा रेंजर गोरख राम ने वन कर्मियों के साथ जाकर जब्त किया. हाइवा लेकर वे श्यामसुंदरपुर थाना के बेतना चौक पहुंचे, तो उनपर 10-15 लोगों ने जानलेवा हमला किया. इस मामले में रेंजर के बयान पर चामरू सोरेन समेत अन्य कई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने चामरू सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. रेंजर श्री राम ने बताया था कि उन्होंने जानलेवा हमला करने वाले और कई लोगों की पहचान की है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
वन विभाग ने वनपाल के बयान पर दर्ज कराया मामला
बालू व्यवसायी चामरू सोरेन, पंकज गिरि, दिनेश पाल और पिंटू गोस्वामी आरोपी
बीते सात सितंबर को बेतना चौक पर 10-15 लोगों ने घेरकर हमला किया था