दुमका कोर्ट. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक साल पहले जामा के गेनुआ मारनी गांव में बाबूधन मुर्मू की हत्या के आरोपी महेशल सोरेन उर्फ पोचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अपर लोक अभियोजक भवेंद्र सोरेन ने बताया कि न्यायालय ने 11 गवाहों की गवाही पर फैसला दिया है. बताया कि आठ जनवरी 24 को बाबूधन मुर्मू की पत्नी जियामुनी मरांडी पालोजोरी हटिया गयी थी. शाम को घर लौटी तो पता चला कि उसके देवर मदन मुर्मू के इशारे पर उसके साले महेश्वल सोरेन उर्फ पोंचा ने घर से घसीटकर उसके पति की लाठी-डंडा से पिटाई की. फिर पत्थर से कूच हत्या कर दी. गोतिया बार-बार बेटे के मरने के बाद पति की हत्या कर संपति हड़पने की धमकी देते थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था.
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