पेज दो लीड. सिदो-कान्हू शौर्य स्मारक पार्क और सृष्टि पार्क की बदहाली होगी दूर

Updated at : 05 Apr 2026 7:07 PM (IST)
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पेज दो लीड. सिदो-कान्हू शौर्य स्मारक पार्क और सृष्टि पार्क की बदहाली होगी दूर

जिला प्रशासन दुमका ने सिदो-कान्हू शौर्य स्मारक पार्क लखीकुंडी और सृष्टि पहाड़ पार्क कुरुवा के संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए निविदा जारी की है. इच्छुक प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ या फर्म से क्वालिटी सह लागत आधारित चयन पद्धति के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये हैं.

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दुमका प्रशासन ने दो प्रमुख पार्कों के संचालन हेतु निविदा जारी की पीपीपी मॉडल पर पांच वर्षों के लिए एजेंसी को मिलेगा जिम्मा पार्कों में साफ-सफाई, सुरक्षा और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था अनिवार्य कैफेटेरिया व मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति, राजस्व सृजन पर जोर लापरवाही पर जुर्माना और अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान आनंद जायसवाल, दुमका. जिला प्रशासन दुमका ने सिदो-कान्हू शौर्य स्मारक पार्क लखीकुंडी और सृष्टि पहाड़ पार्क कुरुवा के संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए निविदा जारी की है. इच्छुक प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ या फर्म से क्वालिटी सह लागत आधारित चयन पद्धति के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. निविदा के अनुसार, चयनित एजेंसी को इन पार्कों का संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर पांच वर्षों के लिए सौंपा जाएगा. इसका उद्देश्य पार्कों को बेहतर नागरिक सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और राजस्व सृजन करना है. निविदा से जुड़ी जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट www.dumka.nic.in पर उपलब्ध है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 अपराह्न 3:00 बजे तक निर्धारित है. उसी दिन शाम 4:30 बजे समाहरणालय सभागार में निविदा खोली जाएगी. एजेंसी को निभानी होंगी यह जिम्मेदारियां चयनित एजेंसी को पार्क में बागवानी, साफ-सफाई, सुरक्षा और लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी. पेयजल, स्वच्छ शौचालय, कूड़ा प्रबंधन और 24×7 सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. पार्क को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना भी जरूरी किया गया है. इसके अलावा सुबह से शाम तक संचालन, पौधों की देखभाल, घास कटाई, कूड़ेदान की व्यवस्था और शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी एजेंसी पर होगी. पार्क की 100 प्रतिशत लाइटिंग चालू रखना भी शर्तों में शामिल है. काॅमर्शियल गतिविधियाें के संचालन की भी अनुमति एजेंसी को पार्क परिसर में कैफेटेरिया, कियोस्क और मनोरंजन गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी. साथ ही प्रवेश शुल्क, पार्किंग शुल्क और अन्य गतिविधियों से आय अर्जित की जा सकेगी. नियम और दंड निविदा में सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. गंदगी, लाइट खराब रहने, सुरक्षा में कमी या अन्य लापरवाही पर जुर्माना लगाया जाएगा. गंभीर स्थिति में अनुबंध समाप्त करने की भी व्यवस्था है.

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