रिश्वतखोर पंसे को नहीं मिली जमानत

धनबाद/दुमका : एसीबी द्वारा पकड़े गये रिश्वतखोर पंचायत सेवक जेल में बंद सुभाष चंद्र दां की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. लेकिन अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक […]
धनबाद/दुमका : एसीबी द्वारा पकड़े गये रिश्वतखोर पंचायत सेवक जेल में बंद सुभाष चंद्र दां की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. लेकिन अभियोजन की ओर से निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर दो ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया
. विदित हो कि शिकारीपाड़ा (बरमसिया दुमका) के पंचायत सेवक ने ठेकेदार वायलेन किस्कू को 41 हजार 300 रुपये का चेक भुगतान कराने के एवज में दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. श्री किस्कू ने इसकी शिकायत एसीबी से किया. एसीबी ने 2 फरवरी 17 को आरोपी पंचायत सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा. अदालत ने तीन फरवरी को आरोपी को जेल भेज दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




