गोचर जमीन पर अवैध उत्खनन मामले में पांच पर प्राथमिकी दर्ज

Published at :25 Apr 2016 6:05 AM (IST)
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गोचर जमीन पर अवैध उत्खनन मामले में पांच पर प्राथमिकी दर्ज

जांच प्रतिवेदन पर सीओ ने दर्ज कराया मामला शिकारीपाड़ा : प्रखंड के कुलकुलीडंगाल में एक गोचर जमीन पर अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था. मामले में सीओ मोहनलाल मरांडी ने पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें सीओ श्री मरांडी ने बताया है कि कुलकुलीडंगाल के ग्राम प्रधान एवं हल्का […]

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जांच प्रतिवेदन पर सीओ ने दर्ज कराया मामला

शिकारीपाड़ा : प्रखंड के कुलकुलीडंगाल में एक गोचर जमीन पर अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था. मामले में सीओ मोहनलाल मरांडी ने पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें सीओ श्री मरांडी ने बताया है कि कुलकुलीडंगाल के ग्राम प्रधान एवं हल्का कर्मचारी ने इसकी जांच की थी. जांच प्रतिवेदन के आधार पर वीरभूम, बोलपुर, कुलकुलीडंगाल, ढोलकाटा, हरिनसींगा के पांच लोगों को अवैध रूप से उत्खनन करते पाया गया है.
बोलपुर, वीरभूम के राजीव बनर्जी द्वारा कुलकुलीडंगाल मौजा के खाता नंबर 47 दाग नंबर 393 में, कुलकुलीडंगाल के डाॅक्टर राय द्वारा दाग नं 393 मे एक बीघा 10 कट्ठा में, मालारपुर, वीरभूम के सनोज रजक द्वारा दाग नं 554 के दो बीघा जमीन में व इसी दाग नंबर में ढोलकाटा, हरिनसीगा, वीरभूम के रंजीत मंडल द्वारा 3 बीघा 10 कट्ठा जमीन में तथा हाजीपुर के असगर अली द्वारा दाग नंबर 658 में 4 बीघा गोचर जमीन पर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था.
थाना में उपरोक्त पांचो के विरुद्ध कांड संख्या 49/16 में भादवि की दफा 175, 379, 420 एवं झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 की धारा 54(1,(2) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम)1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है.
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