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Published at :17 Dec 2015 9:47 PM (IST)
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बाल अधिकार व संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित प्रतिनिधि, दुमकास्वयंसेवी संस्था सरिता द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा संरक्षण विषय पर गुरुवार को कार्यशाला आयोजित की गई. जिसका उदघाटन दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य सिकंदर मंडल, डीसीपीओ प्रकाश चंद्र भगत ने संयुक्त रूप से किया. अपने संबोधन में चेयरपर्सन […]

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बाल अधिकार व संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित प्रतिनिधि, दुमकास्वयंसेवी संस्था सरिता द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा संरक्षण विषय पर गुरुवार को कार्यशाला आयोजित की गई. जिसका उदघाटन दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य सिकंदर मंडल, डीसीपीओ प्रकाश चंद्र भगत ने संयुक्त रूप से किया. अपने संबोधन में चेयरपर्सन अमरेन्द्र यादव ने कहा कि आज पूरा विश्व बाल अधिकार के प्रति सजग है. उन्होंने कहा कि बाल व्यापार, बाल श्रम, बाल विवाह को सिर्फ कानून बनाकर नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए समाजिक जागरूकता भी जरूरी है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग में अक्सर जान पहचान के व्यक्ति या तथाकथित रिश्तेदार शामिल होते हैं जो बच्चे तथा अभिभावक को अच्छे संस्थान में नौकरी लगवाने, स्कूल में दाखिला दिलाने, लड़की की शादी करा देने का प्रलोभन देकर महानगरों में ले जरते हैं और मोटी रकम ले कर उसका सौदा कर देते हैं. उन्होंने इसे रोकने के लिए लोगों से ऐसे दलालों से सजग रहने और तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देने की अपील की. सदस्य सिकंदर मंडल ने बच्चे को अच्छी शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण देकर देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में जोर दिया और कहा कि भीख मंगवाने वाले के लिए जेजे एक्ट में तीन साल की सजा का प्रावधान है. डीसीपीओ प्रकाश ने आईसीपीएस के तहत दी जाने वाली सुविधा के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्र म को भारत विकास परिषद् सदस्य रामकुमार दर्वे, सरिता के सचिव संतोष कुमार, मुखिया हेमलाल सोरेन ने भी संबोधित किया……………………………….

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