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Published at :10 Dec 2015 7:13 PM (IST)
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चुनाव ::: मतगणना की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता हर हाल में रहे बरकरार : एसी संवाददाता, दुमकामतगणना एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसे निष्पक्षता से पूरा किया जाना नितांत ही आवश्यक है. उक्त बातें प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता उदय प्रताप ने इंडोर स्टेडियम दुमका में 13 दिसंबर से तीन मतगणना केन्द्रों पर प्रात: 8 बजे से आरंभ होने वाले पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने के क्रम में कही. उन्होंने मतगणनाकर्मियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से भली भांति अवगत कराया तथा बतलाया कि किन परिस्थितियों में मतपेटी में पड़े मतों को अस्वीकृत माना जायेगा. इसी संदर्भ में उन्होंने बतलाया कि यदि किसी मतपत्र पर कोई ऐसा चिह्न् और लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सके या फिर मतपत्र बनावटी, क्षतिग्रस्त या विकृत हो जिससे कि उसकी पहचान स्थपित नहीं की जा सके या फिर उस पर प्रभेदक चिह्न् या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हो या मतपत्र चिह्न्ति नहीं किया गया हो या एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न् लगाया गया हो या फिर मत पत्र पर मुहर लगाने के लिए निर्धारित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न् लगाया गया हो. ऐसा किसी भी एक कारण के मौजूद रहने पर निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर ही ऐसे मतों की गिनती की जाय. प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी शिवमंगल तिवारी ने बतलाया कि मतगणना कार्य बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए. उन्होंने बतलाया कि जिस मत पत्र पर संदेह हो उसके लिए उम्मीदवार के अभिकर्ता से विवाद न कर सीधे निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी से परामर्श लेकर उस मतपत्र पर निर्णय लिया जाना चाहिए. उन्होंने सभी मतगणनाकर्मियों से प्रात: 6 बजे तक अपने-अपने मतगणना स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाने का निर्देश दिया. साथ ही मतगणना केन्द्र पर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, संचार उपकरण आदि के प्रयोग करने की मनाही की जानकारी दी. प्रशिक्षण सत्र को प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह ने भी संबोधित किया.

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