ग्रामीणों व बच्चों को मिली कानून की जानकारी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजनप्रतिनिधि, बासुकिनाथ जरमुंडी प्रखंड भोराबाद पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जरताल अंबा में शनिवार को प्रधानाध्यापक संतोष कुमार की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. पारा लिगल वोलटिंयर नवीन प्रसाद एवं विजिटर किंकर कुमार मिश्रा ने स्कूली बच्चों को कानून एवं संविधान के कर्त्तव्य का पाठ पढाया. गांव के अंतिम व्यक्ति तक शीघ्र सुलभ एवं नि:शुल्क न्यायिक वैधानिक अधिकार दिलाने के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी. पारा लीगल वोलटिंयर ने बताया कि विधिक सेवा के अंतर्गत कई सेवाएं प्रदान की जाती है. सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस के लिए खर्च, गवाहों के आने-जाने का खर्च दिये जाने की बात कही. महिलाओं के अधिकार पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है. बाल विवाह को रोकना, बाल-श्रम, दहेज संबंधी कानून, बालक-बालिकाओं के कानूनी एवं शिक्षा का अधिकार, साफ-सफाई, मनरेगा अधिनियम, सूचना का अधिकार आदि के विषय में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी गयी. डायन प्रथा से संबंधित अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि डायन अंधविश्वास का जड़ है. डायन कह कर कभी भी महिला को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए. यह कानूनी अपराध है. मौके पर मुकेश कुमार, संतोष कुमार, साधु राय, नीरज कुमार, संजीव खिरहर, रीता देवी, मंजु देवी, कलावती देवी, पूनम आदि उपस्थित थे. —————————-
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ग्रामीणों व बच्चों को मिली कानून की जानकारी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजनप्रतिनिधि, बासुकिनाथ जरमुंडी प्रखंड भोराबाद पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जरताल अंबा में शनिवार को प्रधानाध्यापक संतोष कुमार की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. पारा लिगल वोलटिंयर नवीन प्रसाद एवं विजिटर किंकर कुमार मिश्रा ने स्कूली बच्चों को कानून […]
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