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क्राईम// सरकारी राशि का गबन करने के मामले में हुई प्राथमिकी

दुमका कोर्ट . समेकित जनजाति विकास अभिकरण के कनीय अभियंता लाल चंद्र दास ने सरकारी राशि का गबन करने के मामले में बिरसा आवास निर्माण योजना के अभिकर्ता शिकारीपाड़ा चकलता के मोतीलाल सिंह के विरूद्ध नगर थाना में भादवि की धारा 406 एवं 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. वर्ष 2010-11 में समेकित जनजाति […]

दुमका कोर्ट . समेकित जनजाति विकास अभिकरण के कनीय अभियंता लाल चंद्र दास ने सरकारी राशि का गबन करने के मामले में बिरसा आवास निर्माण योजना के अभिकर्ता शिकारीपाड़ा चकलता के मोतीलाल सिंह के विरूद्ध नगर थाना में भादवि की धारा 406 एवं 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. वर्ष 2010-11 में समेकित जनजाति विकास अभिकरण द्वारा कार्यान्वित बिरसा आवास निर्माण योजना के अभिकर्ता अखिल भारतीय पहाडि़या आदिम जनजाति उत्थान समिति के अध्यक्ष मोतीलाल सिंह द्वारा बिरसा आवास निर्माण को अपूर्ण रखा गया. दो योजना में लिए गये अग्रिम के विरूद्ध मापी पुस्त के आधार पर समायोजन के पश्चात कुल 89964 रूपये बकाया रहा. अभिकर्ता द्वारा न तो कार्य पूण किया गया और ना ही रुपये वापस किया गया.

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