पेज-1// क्रशर व्यवसायियों को बड़ी राहत// प्रदूषण से संबंधित एनओसी के लिए आवेदन कर चुके व्यवसायी शुरु कर सकेंगे कारोबार, जिन्होंने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें भी महीने भर के अंदर आवेदन करने की दी मोहलत

Updated at :17 Feb 2015 1:03 PM
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पेज-1// क्रशर व्यवसायियों को बड़ी राहत// प्रदूषण से संबंधित एनओसी के लिए आवेदन कर चुके व्यवसायी शुरु कर सकेंगे कारोबार, जिन्होंने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें भी महीने भर के अंदर आवेदन करने की दी मोहलत

संवाददाता, दुमकातकरीबन पचीस दिनों से ठप्प पड़े क्रशर व्यवसाय के लिए राहत वाली खबर है. राज्य सरकार ने पर्यावरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में आवेदन करने वाले ऐसे क्रशर व्यवसायियों को राहत प्रदान की है, जिनके पास वैध लाइसेंस है तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में एक महीने […]

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संवाददाता, दुमकातकरीबन पचीस दिनों से ठप्प पड़े क्रशर व्यवसाय के लिए राहत वाली खबर है. राज्य सरकार ने पर्यावरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में आवेदन करने वाले ऐसे क्रशर व्यवसायियों को राहत प्रदान की है, जिनके पास वैध लाइसेंस है तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में एक महीने से भी अधिक समय से उनका आवेदन लंबित है. ऐसे व्यवसायियों को लीज की शर्त एवं बंधेजों के अनुसार माइनिंग व क्रशिंग करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है. खनन विभाग के संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर ने इस बाबत एक पत्र भी संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्तों को भेजा है. पत्र में कहा गया है कि वैसे पट्टेधारी या क्रशर मालिक, जिन्होंने अब तक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में विधिवत आवेदन नहीं दिया है, उन्हें एक माह के अंदर अचूक रूप से विधिवत आवेदन करना होगा. क्या है मामलासंताल परगना प्रमंडल में अधिकांश स्टोन क्रशर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति अथवा सहमति पत्र के अभाव में बंद हैं, जबकि उनका आवेदन महीनों से लंबित है. जिससे स्टोन एग्रीमेंट्स के अभाव में विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.24-25 दिनों से ठप है कारोबारदुमका सहित आसपास के इलाके में सैकड़ों क्रशर व खदान खनन विभाग की नोटिस मिलने के बाद से बंद थे. जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा के मुताबिक 12 लोगों को अनुमति मिली थी, लेकिन अधिकांश क्रशर व्यवसायी कारोबार करने में असमर्थ थे. इस आदेश के आने से राहत मिलेगी और वे कारोबार चालू रख अपने दस्तावेज पूर्ण करा पायेंगे.

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