डीजे वाले बाबू ने रात 10 के बाद बजाया गाना, सात दिन की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Mar 2019 2:46 AM
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दुमका : कानून का डंडा पहली बार दुमका में उन डीजे वाले बाबुओं पर चला है, जो रात को 10 बजे के बाद कानफाड़ू आवाज में गाना बजा रहे थे. पड़ोसी व परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की पढ़ाई में खलल डाल रहे थे. ऐसे दो डीजे ऑपरेटर व गाना बजवाने वाले गृह स्वामियों […]
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दुमका : कानून का डंडा पहली बार दुमका में उन डीजे वाले बाबुओं पर चला है, जो रात को 10 बजे के बाद कानफाड़ू आवाज में गाना बजा रहे थे. पड़ोसी व परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की पढ़ाई में खलल डाल रहे थे. ऐसे दो डीजे ऑपरेटर व गाना बजवाने वाले गृह स्वामियों के विरुद्ध दुमका की अदालत ने सात दिनों के अंदर फैसला सुनाया है.
उन्हें नकद जुर्माना लगाने के साथ-साथ जेल की हवा भी खिलायी है. अदालत में जब इन दो डीजे वाले बाबुओं की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह दलील रखी कि उनके मुवक्किल अपना दोष स्वीकार करते हैं. धारा 290 व बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट की धारा 9 के तहत 100 रुपये जुर्माने को भरने को तैयार हैं. ऐसे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा : केवल 100 रुपये जुर्माना भरना ही इस अपराध के लिए काफी नहीं है.
बल्कि एक माह की सजा का भी प्रावधान है. न्यायालय ने रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वाले उन चारों आरोपितों से पूछा कि वे जानते थे कि नहीं कि इस अवधि के बाद डीजे बजाने की मनाही है. ऐसे कृत्य में उन्हें सजा भी हो सकती है. आरोपितों ने कहा कि उन्हें मालूम है कि इसमें सजा का प्रावधान है, जिसके बाद न्यायालय ने सभी चारों को को 7-7 दिन की सजा सुनायी. 100-100 रुपये जुर्माना भी किया. जुर्माना नहीं देने पर 14 दिन की सजा काटनी होगी.
12 मार्च को जब्त किया गया था डीजे
12 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. डीजे को जब्त करते हुए उसके मालिक व जिनके घर डीजे बज रहा था, उन्हें नगर थाना पुलिस ने आरोपित बनाया था. सोमवार को जब हीरू केवट, रवि कुमार, महिपाल यादव व गणेश राय की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर झा मामले की पैरवी कर रहे थे. पुलिस तक शिकायत पहुंची थी कि शादी समारोह में निर्धारित से अधिक ध्वनि से अधिक डीजे बजाया जा रहा है. एसपी के निर्देश पर नगर थाना की पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया था. थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार के नेतृत्व में कार्रवाई की थी.
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