30 साल कम बताकर करायी पॉलिसी, प्रीमियम जब्त

Updated at : 24 Jun 2017 4:01 AM (IST)
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30 साल कम बताकर करायी पॉलिसी, प्रीमियम जब्त

दुमका : दुमका के कंज्यूमर फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के दो अभिकर्ताओं के खिलाफ आदेश पारित किया है. रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन दोनों अभिकर्ताओं राजेश कुमार व इंद्रनील नंदी ने हंसडीहा के महाप्रसाद जायसवाल की अलग-अलग पॉलिसी की थी. दोनों ने अपने डिक्लियरेशन में महाप्रसाद जायसवाल की […]

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दुमका : दुमका के कंज्यूमर फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के दो अभिकर्ताओं के खिलाफ आदेश पारित किया है. रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इन दोनों अभिकर्ताओं राजेश कुमार व इंद्रनील नंदी ने हंसडीहा के महाप्रसाद जायसवाल की अलग-अलग पॉलिसी की थी. दोनों ने अपने डिक्लियरेशन में महाप्रसाद जायसवाल की उम्र को बीमा करते वक्त 43 बताया था, जबकि उस वक्त उनकी उम्र 74 साल हो रही थी. उन्हें पैरालाइसिस भी था

और उम्र अधिक रहने की वजह से चक्कर भी आते रहते थे. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब 2012 में पॉलिसी कराने वाली पॉलिसीधारक महाप्रसाद जायसवाल 1 साल 3 महीने पॉलिसी चलाने के बाद गुजर गये और नॉमिनी के रूप में उनकी पोती ने मामले में दावा किया. उनकी पोती मोनी कुमारी के दावे को इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पॉलिसी होल्डर ने अपनी उम्र गलत बतायी थी. मामले में मोनी कंज्यूमर फोरम की शरण में आयी.

फोरम ने पाया कि पॉलिसीधारक की उम्र 30 साल कम बताकर पॉलिसी करा ली गयी, जबकि उसकी उम्र उस वक्त 74 साल थी. पॉलिसीधारक की नॉमिनी की ओर से साक्ष्य में वोटर आइकार्ड की छाया प्रति दी गयी, लेकिन वह उसकी मूल प्रति पेश नहीं कर सकी. जबकि रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से फोरम में अकाट‍्य साक्ष्य पेश किया गया. कंपनी ने 2014 के चुनाव के दौरान तैयार पोड़ैयाहाट विधानसभा के वोटर लिस्ट पेश किया, जिसमें महाप्रसाद की उम्र 74 वर्ष दर्शायी गयी थी. रिलायंस की ओर से उनके बेटे के वोटर आइ कार्ड, पैन कार्ड, मृतक की पत्नी के पासबुक, कटिहार में पाॅलिसीधारक के इलाज से संबंधित दस्तावेज आदि पेश किये गये. फोरम ने यह भी पाया कि नॉमिनी मोना का जन्म 1993 में हुआ, जबकि पॉलिसी डिक्लियरेशन तथा मोनी की दलील के अनुरूप उस वक्त उसके दादा की उम्र महज 24 साल ही थी. ऐसे में फोरम ने केस को खारिज कर दिया. चूंकि 5 लाख व 2 लाख 9 हजार रुपये के इंडोरमेंट व 15 साल की जमा पॉलिसी करने वाले दोनों अभिकर्ताओं ने क्रमश: पॉलिसीधारक की पहचान करते हुए डिक्लियरेशन भी दिया था. दोनों पर जानबूझ कर कंपनी को अंधेरे में रखने, गलत तरीके से पॉलिसी करने के इस मामले में फोरम के अध्यक्ष रामनरेश मिश्र ने यह आदेश दिया कि वह अपने इन दोनों अभिकर्ताओं पर कार्रवाई करें. पहली बार फोरम ने किसी मामले में अभिकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किया है. पॉलिसीधारक के सारे प्रीमियम को भी जब्त कर लिये गये हैं.

उम्र थी 74, बीमा पॉलिसी में दिखा दिया था 43 साल
मौत के बाद नॉमिनी द्वारा किया गया दावा हुआ खारिज
कंज्यूमर फोरम ने दो पॉलिसियों के अभिकर्ताओं के खिलाफ दिया आदेश
अभिकर्ताओं ने अपने स्तर से भी की थी उम्र आदि को सत्यापित
इंडोरमेंट व जमा पॉलिसी के रूप में 5 व 2.9 लाख की हुई थी पॉलिसी
कंपनी के प्रुफ के लिये किया वाेटर कार्ड समर्पित, हुआ मामले का खुलासा
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