खुलेआम बिक रहे तंबाकू उत्पाद, सड़कों पर सरेआम धूंए का छल्ला उड़ाते लोग, पर एक साल में सिर्फ 17 पर ही लगा जुर्माना

Updated at : 28 May 2024 12:34 AM (IST)
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खुलेआम बिक रहे तंबाकू उत्पाद, सड़कों पर सरेआम धूंए का छल्ला उड़ाते लोग, पर एक साल में सिर्फ 17 पर ही लगा जुर्माना

तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले खुद के साथ दूसरों की सेहत के साथ कर रहे खिलवाड़, इस पर लगाम लगाने वाले जवाबदेह बने लापरवाह

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विक्की प्रसाद, धनबाद,

तीन दिन के बाद 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जायेगा. सरकार की ओर से खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री व इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. इसपर रोक के लिए कोटपा कानून है. इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है. बावजूद जिले में खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है. यही नहीं खुलेआम तंबाकू बेचने पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों के कार्यालयों के आसपास ही नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही है. इस पर रोक लगाने वाले जवाबदेह लापरवाह बने हुए हैं. विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि जिले में एक साल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते और नियमों की अनदेखी कर इनकी बिक्री करते मात्र 17 लोगों पर ही जुर्माना लगाया गया है. वहीं पिछले छह सालों में सिर्फ 93 लोगों पर ही जुर्माना लगाया जा सका है. 2022 में 70 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा तंबाकू निषेध दिवस के एक दिन पहले 30 मई 2023 को अभियान चलाकर छह व 31 मई, 2023 के बाद से अबतक 17 लोगों पर जुर्माना किया गया.

सार्वजनिक तौर पर तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल गैरकानूनी, देख कर भी नहीं करते कार्रवाई :

सार्वजनिक तौर पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल गैरकानूनी है. इसका इस्तेमाल करने वालों को देखने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं करते है. कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत तंबाकू उत्पादों को दुकानों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने व बेचने पर पाबंदी है. लेकिन लगभग सभी दुकानों पर तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित कर बेचा जा रहा है. 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को भी तंबाकू उत्पाद बेचने व सार्वजनिक स्थानों पर खुले में सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है, पर इन नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है.

इस साल दो बार चला अभियान :

कोटपा कानून का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है. लेकिन स्थिति यह है कि तंबाकू निषेध दिवस को लेकर इस साल का सिर्फ दो बार ही अभियान चलाया गया. इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री व इसका इस्तेमाल करने वाले कुल 17 लोगों पर 3050 रुपये जुर्माना लगाया गया.

हद तो यह : स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में बिक रहे उत्पाद :

बच्चों व किशोरों को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के लिए स्कूल-कॉलेज परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है. इसके बाद भी स्कूल-कॉलेजों के पास इनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है.

इस साल भी कार्यक्रम आयोजित कर खानापूर्ति की तैयारी :

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हर साल स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इसमें लोगों से तंबाकू का सेवन नहीं करने की अपील की जाती है और उन्हें तंबाकू उत्पाद के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक किया जाता है. इस साल भी स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम आयोजित कर खानापूर्ति की तैयारी में है. इस साल सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का कार्यक्रम रखा गया है.

अनदेखी की एक वजह यह भी :

कोटपा कानून का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 50 रुपये व अधिकतम 200 रुपये जुर्माना है. कानून का सख्ती से पालन नहीं होने की एक वजह जुर्माने की राशि कम होना भी है. कानून तोड़ते पकड़े जाने पर लोगों की हैसियत के अनुसार विभाग जुर्माना लगाता है.

कोटपा के तहत यह है प्रतिबंध

– कार्यस्थल सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व तंबाकू का उपयोग. – तंबाकू उत्पादों का प्रचार-विज्ञापन.- 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना.

– स्कूल-कालेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री. – बिना सचित्र चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना.

विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय

कैंसर की मुख्य वजह है तंबाकू का सेवन, हर्ट अटैक की संभावना अधिक

एसएनएमएमसीएच के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ संदीप कपूर ने बताया कि तंबाकू के सेवन से ओरल व लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. हाल के कुछ वर्षों में तंबाकू के सेवन से कैंसर के मरीज तेजी से बढ़े हैं. तंबाकू के सेवन से सौ में 90 लोग कैंसर की चपेट में आ रहे है. वहीं तंबाकू के सेवन से युवाओं में हर्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. तंबाकू को न कहकर ही इससे बचा जा सकता है.

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