श्रम विभाग ने भवन निर्माण से जुड़ी उपकर राशि की वसूली के लिए जिले के तीन प्रतिष्ठित स्कूलों को 23 लाख रुपये का बकाया नोटिस भेजा है. विभाग की ओर से यह कार्रवाई भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत की गयी है. इसके तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर संबंधित संस्था को श्रम विभाग में जमा करना होता है. श्रम विभाग द्वारा जारी नोटिस में डीएवी कोयला नगर पर साढ़े पांच लाख रुपये, कार्मेल स्कूल पर साढ़े चार लाख रुपये व दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) पर 13 लाख रुपये की उपकर राशि बकाया बतायी गयी है. यह राशि स्कूल परिसरों में हुए निर्माण कार्यों के एवज में निर्धारित की गयी है. सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि लंबे समय से इन स्कूलों को उपकर राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गयी. परिणामस्वरूप विभाग ने विधिवत रूप से नोटिस जारी किया है. विभाग ने संबंधित स्कूलों को एक माह की अवधि दी है, ताकि वे उपकर राशि का भुगतान कर सकें. यदि निर्धारित अवधि में उपकर राशि जमा नहीं की गयी, तो श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड के साथ राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
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