उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा ने कहा कि 2025 की वर्तमान मतदाता सूची में जिनका नाम है, वे पूरी तरह पात्र हैं और सत्यापन के आधार पर बिना बाधा मैपिंग करा सकते हैं. कहा कि यदि किसी व्यक्ति या उसके माता-पिता का नाम 2003 में भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में दर्ज था, तो उस सूची का उपयोग भी सत्यापन प्रक्रिया में किया जा सकता है. इसलिए लोगों को भ्रम और अफवाहों से बचकर केवल आधिकारिक निर्देशों पर भरोसा करना चाहिए.
दिव्यांग व असहाय मतादाताओं को मिलेगी यह सुविधा
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग दिव्यांग और असहाय लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दे रहा है. मैपिंग के लिए लोगों को बीएलओ के पास जाना अनिवार्य है, लेकिन जो शारीरिक अक्षमता के कारण बीएलओ के पास नहीं जा सकते, वे बीएलओ को अपने घर पर बुलाकर दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं.46 प्रतिशत हो चुका है मैपिंग का काम
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 46 प्रतिशत प्री एसआइआर का कार्य पूरा हो चुका है. आयोग की अनुमति मिलने के बाद एसआइआर प्रक्रिया शुरू होगी, इस दौरान बीएलओ उन लोगों के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे जिनकी मैपिंग किसी कारणवश नहीं हो पायी होगी.पांच श्रेणियों में मतदाताओं की मैपिंग
विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं को पांच श्रेणियों ए, बी, सी,डी और ई में बांटा गया है. श्रेणी-ए में वे लोग शामिल हैं, जिनके नाम 2003 की एसआइआर सूची में पहले से दर्ज हैं. इन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. श्रेणी-बी के तहत वे लोग शामिल हैं, जिनके नाम 2003 सूची में नहीं हैं और जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है. ऐसे व्यक्तियों को जन्म संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. श्रेणी- सी में 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोग शामिल हैं, इन्हें अपने तथा माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ देना होगा. वहीं अगर मां पिता में से किसी का नाम भी वर्ष 2003 के एसआइएस मतदाता सूची में है, तो उसे देना होगा. अगर माता-पिता विदेशी हैं, तो मतदाता को जांच के समय वैध पासपोर्ट देना होगा. श्रेणी डी में दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए है. इन्हें स्वयं और अपने दोनों माता-पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके साथ अन्य श्रेणी सी के दस्तावेज भी देने होंगे. श्रेणी-ई में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के बाहर जन्म लेकर पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है. उन्हें विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण और नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

