Dhanbad News: शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 20 मई को होगी इ-लॉटरी

Published by : ANAND KUMAR UPADHYAY Updated At : 10 May 2026 1:09 AM

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Dhanbad News: धनबाद जिले में देसी व कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सेल नोटिस जारी कर दिया है. 11 मई से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.

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धनबाद, धनबाद जिले में देसी व कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सेल नोटिस जारी कर दिया है. झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 एवं संशोधित नियमावली 2026 के तहत जिले की विभिन्न शराब दुकानों का आवंटन 20 मई को इ-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. लॉटरी प्रक्रिया पूर्वाह्न 11.30 बजे से शुरू होगी. नोटिस के अनुसार इच्छुक आवेदक 19 मई की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल विभाग के पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी मनी और अन्य राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनइएफटी, आरटीजीएस एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा. वेबसाइट पर देख सकेंगे लाइव लॉटरी उत्पाद विभाग ने बताया कि इ-लॉटरी का सीधा प्रसारण विभागीय वेबसाइट और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा जिला समाहरणालय में भी लाभुकों के लिए ऑनलाइन टेलीकास्ट देखने की व्यवस्था की जाएगी. इस बार धनबाद जिले में कई समूहों में दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी. इनमें निश्चिंतपुर टाउनशिप, रेंगुनी बरकीबौआ, तेतुलमारी, भागाबांध और भागाबांध से बशिर मोड़ तक के क्षेत्र शामिल हैं. कुछ दुकानें देशी शराब की होंगी, जबकि कुछ कंपोजिट दुकानें होंगी. जहां विदेशी व देसी दोनों तरह की शराब बिक्री की अनुमति होगी. करोड़ों रुपये का तय किया गया राजस्व लक्ष्य विभाग की ओर से प्रत्येक दुकान समूह के लिए वार्षिक न्यूनतम राजस्व गारंटी भी तय की गयी है. तेतुलमारी समूह के लिए सबसे अधिक करीब 6.11 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं भागाबांध से बशिर मोड़ तक के कंपोजिट समूह के लिए लगभग 3.04 करोड़ रुपये की न्यूनतम गारंटी राशि तय की गई है. आवेदन के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी और आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा. सभी शुल्क में जीएसटी भी शामिल रहेगा.

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