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Dhanbad News: अलकतरा घोटाला में अदालत छह को सुनाएगी फैसला

15 वर्ष पुराने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में अदालत छह जनवरी को फैसला सुनायेगी.

15 वर्ष पुराने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में अदालत छह जनवरी को फैसला सुनायेगी. हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने 16 फरवरी 2010 को सावित्री कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर सुरेंद्र कुमार भारती, जूनियर इंजीनियर आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट चतरा अशोक कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर आरडब्ल्यूडी चतरा ब्रह्मानंद पांडेय एवं एग्जिक्यूटिव इंजीनियर रत्नेश्वर राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.

फर्जी इन्वॉयस दिखा भुगतान प्राप्त करने का आरोप

प्राथमिकी में सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि करना से महूदी के बीच साढ़े छह किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए सावित्री कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया था. वर्ष 2004-06 के दौरान कंपनी ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बिना अलकतरा उठाव किये ही पांच फर्जी इन्वॉयस के आधार पर बिल देकर 21 लाख 31 हजार 507 रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया. सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कुल 18 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था. इस बीच आरोपी कार्यपालक अभियंता रत्नेश्वर राय की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण उनका मुकदमा बंद कर दिया गया.

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