नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला 12 को

Updated at : 10 Aug 2024 1:18 AM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला 12 को

अदालत से : प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर दो अगस्त 2021 को महुदा थाने में दर्ज की गयी थी

विज्ञापन

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को दोषी करार दिया है. अदालत सजा पर फैसला 12 अगस्त को सुनायेगी. आरोपी फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर दो अगस्त 2021 को महुदा थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 27 जुलाई 2021को साढ़े नौ बजे दिन में वह ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली और घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि कार्तिक कार्तिक उसे लेकर बोकारो भाग गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. 7 अगस्त 2021 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर नौ अगस्त 2021 उसके परिजन को सौंप दिया था.

डकैती का आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 16 को :

12 वर्ष पुराने डकैती के एक मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी की दलील सुनने के बाद बख्तियारपुर पटना निवासी रवि कुमार डोम को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 16 अगस्त को होगा.. प्राथमिकी धैया निवासी श्याम कुमार पसारी की शिकायत पर धनबाद थाने में 29 जून 2011 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 28 जून 2011 की रात्रि वह खाना खाकर घर में परिवार के साथ सो रहे थे, तभी रात के एक बजे दरवाजा तोड़कर आठ लोग घर के अंदर घुस गये हथियार के बल पर सबको कब्जे में ले लिया. घर से हीरे, सोने, चांदी के जेवरात, नकद, मोबाइल लूट लिये. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने एक जुलाई 2011 को गश्ती के दौरान बिशनपुर के पास से रवि कुमार डोम को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर लूट का सामान बरामद हुआ था. धनबाद जेल में कराये गये पहचान परेड में भी गवाहों ने रवि कुमार को डकैत के रूप में पहचान किया था.

बाइक चालक को पांच हजार रुपये जुर्माना :

सड़क दुर्घटना में महिला की हुई मौत के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत ने बाइक चालक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जेलगढ़ा निवासी गौतम कुमार को भादवि की धारा 279 में एक हजार और भादवि की धारा 304 (ए) में दोषी पाकर चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक वर्षा द्विवेदी ने किया. प्राथमिकी साहरिहरपुर निवासी वादी रविलाल हंसदा के फर्द बयान के आधार पर बरवाअड्डा थाना में दर्ज की गयी थी. बाइक चालक गौतम कुमार ने वादी की बहन फुलमनी देवी को धक्का मारकर जख्मी कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. आरोपी चालक गौतम ने 11 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola