सरायढेला थाना क्षेत्र के कोचाकुल्ही निवासी व्यवसायी उपेंद्र कुमार ने गुरुवार को दो लोगों के खिलाफ 30 लाख रुपये ठगी का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने इस मामले में राजेश अग्रवाल और विकास अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनका गोसाईंडीह सबलपुर में वायोफिना पानी का प्रोपराइटरशिप रजिस्टर्ड फर्म है. उनकी कंपनी में राजेश अग्रवाल व विकास अग्रवाल काम करते आ रहे हैं. ये मेरी कंपनी से माल उठाकर दुकान से ऑर्डर लेकर डिलिवरी करते हैं. उसके बाद पैसा नकद उठाकर कंपनी के खाता में डाल देते हैं. 2019 में वह अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली गये और इन दोनों को काम सौंप दिया. वर्ष जुलाई 2023 जब वापस लौटे और वर्ष जुलाई 2024 में कंपनी का आय-व्यय का हिसाब मांगने लगे, तो दोनों आना कानी करने लगे. हिसाब का मिलान करने पर पता चला कि इन्होंने 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. उस राशि काे राजेश अग्रवाल अपने बेटे के नाम से नया जीएसटी नंबर लेकर मेरे कम्पनी का घपला किया. पैसा उसके खाते में डालकर व्यवसाय कराने लगे. इसकी जानकारी देने पर वे सात फरवरी को घर पर आये और गाली गलौज की. कहा कि अब रुपया नहीं देंगे, जो करना है कर लो.
यह भी पढ़ें
जमीन के नाम पर 37.50 लाख की ठगी का मामला दर्ज
धनबाद.
धनबाद थाना क्षेत्र के लाहबनी धैया निवासी रमाकांत अग्रवाल ने गुरुवार को हीरापुर चिरागोड़ा निवासी संजीत सिंह पर जमीन देने के नाम पर लगभग 37 लाख 50 हजार रुपये ठगी कर लेने और मांगने पर झूठे केस-मुकदमा में फंसा देने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है