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रिश्वतखोरी में लिपिक को तीन साल की सजा

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को रिश्वतखोरी मामले में सीसीएल की गिरिडीह कोलियरी के कार्मिक विभाग के वरीय लिपिक अजित कुमार सिन्हा को पीसी एक्ट की धारा 7 – 13(2) सह पठित 13 (1) (डी)में दोषी पाकर तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये अर्थ दंड […]

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को रिश्वतखोरी मामले में सीसीएल की गिरिडीह कोलियरी के कार्मिक विभाग के वरीय लिपिक अजित कुमार सिन्हा को पीसी एक्ट की धारा 7 – 13(2) सह पठित 13 (1) (डी)में दोषी पाकर तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई. बाद में अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया.

क्या है मामला : यदुनंदन सिंह नामक व्यक्ति सीसीएल की गिरिडीह कोलियरी में कार्यरत था. उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी सुनिता सिंह ने प्रबंधन के पास नियोजन व पीएफ भुगतान के लिए आवेदन दिया. आरोपी लिपिक ने उससे फाइल प्रोसेस करने के एवज में बतौर दो हजार रुपये की मांग की. सुनीता ने इसकी शिकायत सीबीआइ से की. सीबीआइ ने जाल बिछाकर आरोपी को 10 जून 09 को रिश्वत लेते धर दबोचा.

सीबीआइ ने दाखिल किया कश्मीरा का मृत्यु प्रमाण पत्र
कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्या कांड की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने कश्मीरा खान का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपी संतोष सिंह के अधिवक्ता सीएस प्रसाद ने दप्रसं की धारा 207 के तहत एक आवेदन दायर कर केस के अनुसंधानकर्ता धनसार के तत्कालीन थानेदार हरिश्चंद्र सिंह के द्वारा अनुसंधान के क्रम में लिए गये गवाहों के बयान के साथ सभी दास्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आग्रह किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 6 जनवरी 14 मुकर्रर की. अदालत ने सुनवाई के वक्त आरोपी हीरा खान, सैयद अरशद अली, एमपी खरवार व अयूब खान उपस्थित थे. जबकि आरोपी संतोष सिंह व रणविजय सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध 11 सितंबर 13 को आरोप तय किया. गौरतलब है कि तीन अक्तूबर 03 को प्रमोद सिंह बनारस से धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतर कर कार से अपने आवास अग्रवाल कालोनी धनसार जा रहे थे. तभी अपराधियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी.

डाकपाल व उप डाकपाल को क्षतिपूर्ति का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल सदस्य द्वय जुबेर अहमद व पुष्पा सिंह ने सोमवार को एक उपभोक्तावाद की संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए विपक्षी धनबाद के वरीय डाकपाल व चिरकुंडा के उप डाकपाल को मानसिक तनाव व परेशानी के लिए परिवादी सुदेश प्रसाद को दो हजार व वाद खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. मामला यह है कि आवेदक श्री प्रसाद ने अपने पिता के पास पूजा कार्य के लिए पांच सौ रुपये मनी ऑर्डर किया था. एक माह के बाद विपक्षी ने उक्त राशि को उनके पिता को न देकर परिवादी के ससुर को वापस कर दिया. इस कारण परिवादी को मानसिक परेशानी हुई. परिवादी ने इस मामला को जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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