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डी-नोबिली ग्रुप के स्कूलाें को हाइकाेर्ट से तत्काल राहत

Updated at : 18 Dec 2019 3:18 AM (IST)
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डी-नोबिली ग्रुप के स्कूलाें को हाइकाेर्ट से तत्काल राहत

धनबाद : डी-नोबिली स्कूल कोड़ाडीह (कतरास) में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ हुए कथित दुष्कर्म की घटना के बाद से विभागीय जांच झेल रहे डी-नोबिली ग्रुप के सभी स्कूलों को उच्च न्यायालय से तत्काल राहत मिल गयी है. मंगलवार को ग्रुप के सभी स्कूलों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने […]

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धनबाद : डी-नोबिली स्कूल कोड़ाडीह (कतरास) में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ हुए कथित दुष्कर्म की घटना के बाद से विभागीय जांच झेल रहे डी-नोबिली ग्रुप के सभी स्कूलों को उच्च न्यायालय से तत्काल राहत मिल गयी है.

मंगलवार को ग्रुप के सभी स्कूलों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को नोटिस भेज कर चार सप्ताह के बाद सुनवाई की अगली तिथि पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला : डी-नोबिली, कोड़ाडीह में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ अगस्त महीने में कथित तौर पर दुष्कर्म होने की बात सामने आयी थी. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कतरास थाना में स्कूल के उप प्राचार्य एवं वहां की एक नर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी थी. नाम आने के बाद दोनों आरोपितों ने आत्मसमर्पण कर दिया था.
हालांकि उप प्राचार्य को अब इस मामले में जमानत मिल चुकी है. पीड़िता द्वारा 164 के तहत दर्ज कराये गये बयान में उप प्राचार्य का उल्लेख नहीं है. इसे देखते हुए उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है, लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग ने इस ग्रुप के सभी स्कूलों की मान्यता की जांच शुरू कर दी.
विभाग का आरोप है कि डी-नोबिली स्कूल की कोड़ाडीह शाखा बिना मान्यता के चल रही है. ग्रुप ने इस स्कूल के संचालन के लिए जिला प्रशासन से एनओसी नहीं लिया है. साथ में स्कूल आरटीइ से मान्यता प्राप्त नहीं है.
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