नाबालिग से दुराचार में दोषी करार, सजा आज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Feb 2019 5:37 AM
धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सिमलडीह निवासी सुबोध मंडल को भादवि की धारा 366/506/376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत 22 फरवरी को […]
धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सिमलडीह निवासी सुबोध मंडल को भादवि की धारा 366/506/376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत 22 फरवरी को सजा सुनायेगी. ज्ञात हो कि 15 जुलाई 17 को संध्या सात बजे नाबालिग को चाकू का भय दिखा कर सुबोध हजारीबाग ले गया और जबर्दस्ती की.
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