नाबालिग से दुराचार में दोषी करार, सजा आज
Updated at : 22 Feb 2019 5:37 AM (IST)
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धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सिमलडीह निवासी सुबोध मंडल को भादवि की धारा 366/506/376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत 22 फरवरी को […]
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धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सिमलडीह निवासी सुबोध मंडल को भादवि की धारा 366/506/376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत 22 फरवरी को सजा सुनायेगी. ज्ञात हो कि 15 जुलाई 17 को संध्या सात बजे नाबालिग को चाकू का भय दिखा कर सुबोध हजारीबाग ले गया और जबर्दस्ती की.
बाबूलाल के मामले में अभियोजन को मिला गवाह लाने का अंतिम मौका : लोस चुनाव 2014 के दौरान बाघमारा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सबा अहमद के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत में हुई.
अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह लाने का अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि छह मार्च 19 निर्धारित कर दी. अदालत में बाबूलाल समेत कई आरोपी गैरहाजिर थे.
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