धनबाद : संजीव सिंह की बेल पर हाइकोर्ट में सुनवाई

Updated at : 25 Jan 2019 6:19 AM (IST)
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धनबाद : संजीव सिंह की बेल पर हाइकोर्ट में सुनवाई

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से सीनियर एडवोकेट (पटना हाइकोर्ट) जितेंद्र सिंह ने बहस […]

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से सीनियर एडवोकेट (पटना हाइकोर्ट) जितेंद्र सिंह ने बहस की.

कोर्ट ने झारखंड राज्य को काउंटर एफिडेविट फ़ाइल करने का आदेश दिया. अब उक्त जमानत याचिका पर सुनवाई सात फरवरी को होगी. इस मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 17 से जेल में बंद हैं. ज्ञात हो कि 21 मार्च 17 को अपराधियों ने नीरज सिंह उनके ड्राइवर घोलटू महतो, पीए अशोक यादव व बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की हत्या सरायढेला स्टील गेट के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी.

दुराचारी को दस वर्ष की सजा
नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के मामले में गुरुवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद गिरिडीह निवासी सनोज कुमार सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने सजा के बिंदु पर बहस की. गौरतलब हो कि 13 अक्टूबर 17 को सुबह सनोज नाबालिग को बिरसा मुंडा पार्क घुमाने के बहाने गिरीडीह ले गया वह वहां उसके साथ एक माह में आठ बार दुराचार किया.
दुष्कर्म कर मां-बेटी की हत्या में बरी
मां-बेटी के साथ दुराचार करने के बाद उनकी हत्या कर दिये जाने के एक मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने ख़रीकबाद निवासी मंटू दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. प्राथमिकी के अनुसार 21 नवंबर 17 को मंटू ने मां- बेटी को घर मे काम करने के लिये बुलाया और उन दोनों के साथ दुराचार कर उनकी हत्या कर दी.
छात्रा से छेड़खानी में तीन साल की सजा
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राज कमल मिश्रा की अदालत ने स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में गुरुवार को नजीर अंसारी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिये अंशकालिक जमानत दे दी. विदित हो कि 14 फरवरी 16 को जब नौंवी वर्ग की एक छात्रा स्कूल जा रही थी तो चिरकुंडा निवासी नजीर ने उसके साथ छेड़खानी की थी.
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