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रंजय सिंह हत्याकांड : हर्ष सिंह के पैर में दर्द, पुलिस नहीं ले जा सकी रिमांड पर, सरेंडर के दौरान औंधे मुंह गिरने से लगी थी चोट

Updated at : 02 Dec 2018 9:17 AM (IST)
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रंजय सिंह हत्याकांड : हर्ष सिंह के पैर में दर्द, पुलिस नहीं ले जा सकी रिमांड पर, सरेंडर के दौरान औंधे मुंह गिरने से लगी थी चोट

धनबाद : झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या में जेल में बंद हर्ष सिंह के पैर का दर्द बढ़ गया है. डॉक्टरों ने जांच के बाद हर्ष के दाहिने पैर में ज्यादा दर्द व चलने में परेशानी की बात कही है. वैसे उसके दोनों पैर में दर्द है. उसे कम से […]

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धनबाद : झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या में जेल में बंद हर्ष सिंह के पैर का दर्द बढ़ गया है. डॉक्टरों ने जांच के बाद हर्ष के दाहिने पैर में ज्यादा दर्द व चलने में परेशानी की बात कही है. वैसे उसके दोनों पैर में दर्द है. उसे कम से कम दो दिन आराम करने की सलाह दी गयी है.
जेल डॉक्टरों की राय के कारण हर्ष को शनिवार को पुलिस रिमांड पर नहीं ले सकी. विदित हो कि शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर जा रहा हर्ष गिर गया था. समझा जाता है कि उसके पैर में मोच आ गयी है. हर्ष डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह का मौसेरा भाई है.
जेलर ने दिखायी मेडिकल रिपोर्ट
इंस्पेक्टर निरंजन तिवारी कोर्ट का आदेश लेकर जेल पहुंचे. जेलर से हर्ष को रिमांड पर देने के लिए कहा. जेलर ने हर्ष की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दिखायी. डॉक्टरों ने हर्ष के पैर में मोच आने व दर्द होने की बात कही है. इस कारण पुलिस उसे रिमांड पर नहीं ला सकी. पुलिस संभवत: सोमवार को हर्ष को रिमांड पर लेगी.
इस दौरान बड़ी संख्या में रघुकुल समर्थक जेल गेट के आस-पास चक्कर काट रहे थे. हर्ष के पक्ष में राजनीतिक व प्रशासनिक पैरवी की बात भी कही जा रही है. उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर के दौरान पुलिस को देख हर्ष तेजी से भागने लगा. इसी दौरान वह जमीन पर गिर गया था. उसके पैर, नाक व मुंह में चोट लगी थी. नाक से खून गिरने की भी बात कही जा रही है.
कोर्ट ने दिया है दो दिनों के लिए पुलिस रिमांड का आदेश
इसके पहले रंजय सिंह हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता सरायढेला थानेदार इंस्पेक्टर निरंजन तिवारी ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में आवेदन दायर कर जेल में बंद हर्ष सिंह को पूछताछ के लिए दो दिनों के लिये पुलिस रिमांड पर देने का आग्रह किया. अदालत ने दो दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि कल हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर पुलिस रिमांड का ऑर्डर नहीं देने का आग्रह किया था.
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