संजीव सिंह के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस पूरी, आदेश आज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Nov 2018 9:05 AM (IST)
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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. इस दौरान झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस पूरी हो गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो जावेद ने संजीव की ओर से […]
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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. इस दौरान झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस पूरी हो गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो जावेद ने संजीव की ओर से बहस करते हुए अदालत को बताया कि घटनास्थल के आसपास के आठ स्वतंत्र गवाहों ने अपने बयान में विधायक संजीव सिंह को घटनास्थल पर होने की बात नहीं बतायी है और न ही किसी ने घटनास्थल पर विधायक को देखा है.
उनके तीन बॉडी गॉर्ड ने भी बताया है कि घटना के दिन तीन बजे के बाद विधायक सिंह मेंशन से नहीं निकले हैं. अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश की तिथि 29 नवंबर मुकर्रर कर दी. इस मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 17 से जेल में बंद हैं. केस के आइओ निरंजन तिवारी ने 26 जून 17 को विधायक संजीव समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था.
नाबालिग से दुष्कर्म में दस वर्ष की सजा : पॉस्को के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक मामले में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए बरोरा बस्ती निवासी जेल में बंद रूपेश रवानी को पॉस्को एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस की.
धनसार गोली कांड में एकलब्य सिंह नही हुए हाजिर
धनबाद. सद्भाव आउटसोर्सिंग धनसार पैच में जेएमएस बच्चा गुट व भाजपा समर्थकों के बीच हुई फायरिंग व बमबाजी मामले की सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश एके दुबे की अदालत में हुई. अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. मामले में अभियोजन ने दो गवाहों सुबोध कुमार व असीम घोष की गवाही करायी. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया. मामला 18 अक्तूबर 2016 की है.
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