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नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को आठ साल कारावास की सजा
धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने जेल में बंद लकड़का (कतरास) निवासी राजेश पासवान को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर आठ वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत […]
धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने जेल में बंद लकड़का (कतरास) निवासी राजेश पासवान को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर आठ वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 28 जुलाई को आरोपी को दोषी करार दिया था.
विदित हो कि 8 नवंबर 2016 को सुबह नौ बजे दिन में पीड़िता अपनी मां के साथ चप्पल खरीदने पचगढ़ी बाजार गयी हुई थी. तभी राजेश मारुति लेकर आया और पीड़िता को मारुति में बैठा कर ले गया और उसका यौनशोषण किया. जब लड़की घर आयी तब सारी बातों की जानकारी अपनी मां को दी. मां ने कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.
आदर्श आचार संहिता मामले में विधायक संजीव की पेशी : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो जावेद ने पैरवी की. मामला विधानसभा चुनाव के दौरान 8 दिसंबर 2014 को बिना इजाजत पार्टी का झंडा लगाने से जुड़ा है.
आर्म्स एक्ट मामले में दो ने दी गवाही :
अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एडीजे सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी प्रशांत सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो हाजिर थे. अभियोजन की ओर से दो गवाह दीपक कुमार पासवान व दामोदर कुमार महतो ने गवाही दी. दोनों गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया. ज्ञात हो कि 29 मार्च 17 को पुलिस ने विदेशी हथियार बरामद किये थे.
रंगदारी व हमला में विकास सिंह समेत तीन बरी : टेंडर को लेकर रंगदारी की मांग करने व ठेकेदार ललित मोहन सिंह (भालगढ़ा) पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी विकास सिंह, कांग्रेस नेता नवनीत नीरज व राजू मालाकार को बरी कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की. ज्ञात हो कि 4 अक्तूबर 2013 को ढाई बजे दिन में कंबाइड बिल्डिंग के लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में टेंडर को लेकर यह घटना घटी थी. अभियोजन ने तीन गवाहों की गवाही भी करायी थी.
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