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साधन मोदक हत्याकांड में तीन दोषी करार, सजा 16 को

धनबाद : पुरानी रंजिश को लेकर प्रधानखंता के साधन कुमार मोदक की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने प्रधानखंता निवासी बलराम बनर्जी, कन्हाई बनर्जी (दोनों भाई) व मनोज मेहता को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए […]

धनबाद : पुरानी रंजिश को लेकर प्रधानखंता के साधन कुमार मोदक की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने प्रधानखंता निवासी बलराम बनर्जी, कन्हाई बनर्जी (दोनों भाई) व मनोज मेहता को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा पर फैसला 16 जुलाई को सुनायेगी.
विदित हो कि 11 जून 2004 को साधन मोदक अपनी बहन और बहनोई को छोड़ने टुंडी गया था. जब वह मोटर साइकिल से छोड़ कर घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी. उसका शव झिनाकी टुंडी के पास से बरामद हुआ था. बगल में उसकी हीरो होंडा मोटर साइकिल पड़ी हुई थी. घटना के बाद फोन से सूचना मिली कि साधन का दुर्घटना हो गया है. मृतक के परिवारवाले घटनास्थल की ओर रवाना हुए. रास्ते में उनलोगों ने देखा कि तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से लौट रहे थे. मृतक के पिता भोलानाथ मोदक के फर्द बयान पर टुंडी थाना में कांड संख्या 33/04 दर्ज किया गया.
नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार
नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने भूली ए ब्लॉक निवासी रामाधीन वर्मा को भादवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 13 जुलाई को सुनायेगी. ज्ञात हो कि पीड़िता के माता-पिता का देहांत दस वर्ष पूर्व हो गया था. वह अपने दादा-दादी के साथ बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में रहती थी. रामाधीन, जो राज मिस्त्री का काम करता है, वह पीड़िता के दादा-दादी के घर आता-जाता था.
कभी कभी रात में घर पर रुकता था. उसी दौरान वह नाबालिग को डरा धमका कर प्रलोभन देकर हमेशा यौन शोषण करता आ रहा था. पीड़िता उससे तंग आकर अपनी बुआ के घर जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में चली गयी. आरोपी वहां भी जाकर दुराचार करता रहा. पीड़िता गर्भवती हो गयी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया. घटना के बाद पीड़िता के फर्द बयान पर बैंकमोड़ थाना में कांड संख्या 249/16 दर्ज किया गया. यह घटना एक मई 2016 की है. केस के आइओ ने 31 दिसंबर 16 को चार्जशीट दायर किया. अभियोजन ने दस गवाहों का मुख्य परीक्षण केस विचारण के दौरान कराया था.
प्रशांत, मोनू मामले में अभियोजन को गवाह लाने का निर्देश
अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रशांत सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो हाजिर थे. अशोक की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की. अदालत ने अभियोजन को गवाह लाने का निर्देश देते हुए अगली तिथि 18 जुलाई मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने हथियार छुपा कर रखा है. सूचना पर सिंह मेंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए थे. इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत प्रशांत सिंह उर्फ मामा, मोनू सिंह, अशोक महतो के खिलाफ सरायढ़ेला थाना में कांड संख्या 49/17 दर्ज किया गया.

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