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धनबाद :फहीम खान की मां-मौसी की हत्या में शाहिद आलम दोषी करार, सजा 23 को

Updated at : 22 Mar 2018 9:04 AM (IST)
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धनबाद :फहीम खान की मां-मौसी की हत्या में शाहिद आलम दोषी करार, सजा 23 को

धनबाद : फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शाहिद आलम को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगी. विदित हो […]

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धनबाद : फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शाहिद आलम को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगी. विदित हो कि 18 अक्तूबर 2001 को साबिर आलम, बाबू आलम, वाहिद आलम, असगर, मिन्हाज, अशफाक, लाडले एवं तीन अन्य लोग अपने हाथों में पिस्तौल लेकर एक साथ 2.15 बजे दिन में डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के पास गये और सूचक शेर खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को घेर लिया तथा गोली मार दी. घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गयी. इसके बाद सभी मारुति से भाग गये.

घटना स्थल पर एक देशी पिस्तौल तथा फायर की हुई दो गोली पुलिस ने बरामद की. घटना के बाद शेर खान ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. इस मामले में साबिर आलम को वर्ष 2007 में अदालत ने सजा सुनायी थी. केस के आइओ गोपीनाथ तिवारी ने 5 जनवरी 02 को चार्जशीट दायर किया. अदालत ने 20 मार्च 07 को शाहिद आलम के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से शेर खान, मो सोनू खान, गुलाम मोहम्मद, इनदाद अहमद उर्फ गुड्डू, डॉ सीएस प्रसाद, आइओ गोपीनाथ तिवारी व एसएन तिवारी का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. बचाव पक्ष ने भी दो बचाव साक्षी शम्मी अहमद व प्रदीप नारनोली का मुख्य परीक्षण कराया.
शोभा सिंह हमलाकांड में इकबाल नहीं हुआ हाजिर, फैसला टला : डबलू की बेटी शोभा सिंह पर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत में हुई. अदालत में इस मामले में आज (बुधवार को) फैसला सुनाया जाना था. लेकिन फहीम खान के पुत्र इकबाल खान के जिला बदर होने के कारण वह अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं हुआ. फलस्वरूप फैसला टल गया और केस अभिलेख को बहस पर निर्धारित कर दिया गया. अब इस मामले में सुनवाई 28 मार्च को होगी. विदित हो कि 17 अगस्त 11 को रेलवे लाइन के नीचे पावर हाउस के पास इकबाल, फहीम का साला रिंकू, भोलू ने घेर लिया. इकबाल बोला मर्डर केस उठाओ तभी इकबाल ने शोभा पर गोली चला दी जो उसके बायें हाथ में लगी.
कई आरोपी चल रहे फरार
हत्याकांड में साबिर आलम अक्तूबर, 2014 से फरार है. साबिर को केस में वर्ष 2007 में उम्रकैद की सजा हुई थी. हाइकोर्ट से बेल पर पर बाहर आया. अक्तूबर 2014 में हाइकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद से साबिर फरार है. मामले के आरोपी साबिर के भाई वाहिद की वर्ष 2009 में हत्या हो चुकी है. असगर, मिन्हाज, अशफाक, लाडले व साकेब अफजल भी फरार चल रहे हैं.
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