हत्या मामले में कोर्ट ने तीन को ठहराया दोषी

अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मधुपुर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मधुपुर. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मधुपुर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने सोमवार को हत्या मामले में तीन आरोपित को दोषी करार दिया है. दोषी पाये गये आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. न्यायालय ने उक्त दोषियों को सजा सुनाने की तिथी पांच दिसंबर को निर्धारित की है. अदालत ने सारठ थाना क्षेत्र के श्रीडंगाल निवासी नरेश राउत, मुन्ना राउत व पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा निवासी अरविंद राउत को दोषी करार दिया है. उक्त आरोपियों पर बुढ़ैई थाना क्षेत्र निवासी उमेश राउत को उनके घर में जाकर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है. घटना दो साल पहले 20 मई 2023 की है. इसको लेकर मृतक की मां अनिता देवी ने बुढ़ैई थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सात लोगों नामजद बनाया गया था. मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि नामजद आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से उनके बेटे उमेश राउत को घर में घुसकर जबरन जहर पिलाया था. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई. प्रभारी अभियोजक के तरफ से करीब 16 गवाह, अनुसंधानकर्ता समेत चिकित्सक की गवाही अदालत में प्रस्तुत किया गया. वहीं, अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने इस कांड के तीन आरोपितों को दोषी पाया है.
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