तंबाकू निषेध के तहत दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

Updated at : 22 Apr 2025 11:07 PM (IST)
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तंबाकू निषेध के तहत दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

सारवां में तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत अंचल प्रशासन ने अभियान चलाकर

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सारवां. प्रखंड क्षेत्र में तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत अंचल प्रशासन ने अभियान चलाकर दुकानों में गुटका, सिगरेट आदि नशीली पदार्थों को जब्त किया. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सोमवार को दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया. सोमवार को सीएस डाॅ युगल किशोर चौधरी, डामनोज कुमार गुप्ता व जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न चौक-चौराहों में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर जिला सलाहकार अभिमन्यु कुमार दांगी, एएसआई मो मकबूल अंसारी द्वारा संयुक्त रूप से सारवां बाजार, बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छह दुकानदारों को पकड़ा गया और उनसे 450 रुपये जुर्माना वसूला गया. इस संबंध में मो मकबूल अंसारी ने बताया कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कानून के अनुपालन करना अपराध है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगा कर प्रचार प्रसार करना धारा 5 का उल्लंघन है. बिना चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचना धारा 7 का उल्लंघन करना है. स्कूल के सौ गज की दूरी पर तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है.

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