प्रतिनिधि, देवीपुर. देवीपुर क्षेत्र में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए देवीपुर पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी अभियान चलाया. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत देवघर जिला में कोटपा ( सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ) 2003 की विभिन्न धाराओं को लागू करने हेतु सीएस डॉ जुगल किशोर चौधरी व डॉ मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी-सह- नोडल पदाधिकारी एनसीडी सेल के निर्देश पर गुरुवार को देवीपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर देवीपुर पुलिस के पदाधिकारी ने छापेमारी की. इस दौरान पुलिस टीम ने देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवीपुर बाज़ार, एम्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानों में जांच-पड़ताल की और तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी. छापेमारी के दौरान 14 दुकानदारों से 1700 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला गया. मौके पर मौजूद देवीपुर थाना के एएसआइ तिलेश्वर यादव व जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, दुकान के आगे सिगरेट और तंबाकू के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाना कोटपा की धारा चार व पांच का उल्लंघन है. वहीं बताया कि विद्यालय परिसर के100 गज के दायरे में भी किसी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और अन्य उत्पादों को बेचना कोटपा की धारा छह बी का उल्लंघन करना है. इसके लिए चालान व सामान की जब्ती भी की जा सकती है.
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