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उमेश हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Dec 2025 7:17 PM (IST)
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उमेश हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर का फैसला

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मधुपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में ले लिया है. न्यायालय ने आजीवन सजा के अलावा 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. इसी के साथ जहर खिलाने के मामले में न्यायालय ने अतिरिक्त तीन साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी कांड में कमरे में बंधक बनाकर रखने के मामले में एक साल की सजा सुनायी. न्यायालय ने सभी सजा को एक साथ चलाने का प्रावधान किया है, जिन्हें सजाया सुनी है, उनमें सारठ थाना क्षेत्र के श्रीडंगाल गांव निवासी नरेश राउत, मुन्ना राउत व पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी अरविंद राउत है. इन सभी पर बुढ़ैई के निवासी उमेश राउत को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है. घटना दो साल पहले 20 मई 2023 का बताया जाता है. घटना को लेकर मृतक की मां अनिता देवी ने बुढ़ैई थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सात लोगों नामजद बनाया गया था. बताया जाता है कि मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि नामजद आरोपित जान मारने की नीयत से उनके बेटे उमेश राउत को घर में घुसकर जबरन जहर पिलाया दिया था. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा. न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद न्यायलय में सुनवाई शुरू हुई. प्रभारी अभियोजक के तरफ से करीब 16 गवाह, अनुसंधानकर्ता समेत चिकित्सक की गवाही कोर्ट प्रस्तुत की. अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने इस कांड के तीन आरोपित को सजा सुनाया. हाइलार्ट्स : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने सुनायी सजा 25 हजार का लगाया गया जुर्माना

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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