परीक्षा हॉल में प्रवेश के पहले परीक्षार्थियों की पूरी जांच मुख्य गेट पर ही होगी. परीक्षार्थियों के पास अगर किसी प्रकार का चिट-पूर्जा, मोबाइल, कैलकुलेटर, किताब आदि मिलता है तो उसे गेट पर ही रख लिया जायेगा. परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगा. निर्धारित परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं होंगे.
कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अगAेशास्त्र लेकर नहीं चलेंगे. परीक्षा केंद्र के पांच सौ मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे. धारा 144, 16 फरवरी की रात्रि से 10 मार्च की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा. शव यात्रा, अस्पताल धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा सम्मिलित परीक्षार्थी व परीक्षा केंद्र में कार्यरत कर्मियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा. मौके पर डीइओ शशि कुमार मिश्र, 25 केंद्रों के केंद्राधीक्षक, सभी स्कूल इंस्पेक्टर उपस्थित थे.

