जागरूकता के अभाव में ठगे जाते हैं उपभोक्ता
Updated at : 22 Dec 2019 8:48 AM (IST)
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मधुपुर : एमएलजी उच्च विद्यालय सभागार में शनिवार को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के तत्वावधान में उपभोक्ता दिवस मनाया गया. इस अवसर पर उपस्थित बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी दी गयी. इस अवसर पर यूनियन के प्रांतीय सह सचिव अधिवक्ता धनंजय प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति उपभोक्ता है. उपभोक्ता […]
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मधुपुर : एमएलजी उच्च विद्यालय सभागार में शनिवार को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के तत्वावधान में उपभोक्ता दिवस मनाया गया. इस अवसर पर उपस्थित बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी दी गयी.
इस अवसर पर यूनियन के प्रांतीय सह सचिव अधिवक्ता धनंजय प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति उपभोक्ता है. उपभोक्ता सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है. जो अपनी आर्थिक शक्ति से संपूर्ण बाजार तंत्र पर नियंत्रण रखता है.
लेकिन जागरूकता के अभाव मेें उपभोक्ता कदम-कदम पर ठगे जाते हैं. कहा कि उपभोक्ता को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था. उसके बाद 2015 में उपभोक्ता संरक्षण बिल पारित कर पुराने कानून में सख्त प्रावधान किया गया है.
जिसमें दायरा और दंड प्रक्रिया को विस्तार किया गया है. जिसमें ग्राहकों को गुमराह होने से बचाने के भ्रामक विज्ञापन पर सेलेब्रेटी को जिम्मेवार ठहराने का प्रावधान है. कहा कि उसके लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है. मौके पर प्रधानाध्यापक भूदेव प्रसाद सिंह, शिक्षक दाउद आलम, मो कयूम अंसारी, वंदना पांडेय, अमृता नंद मिश्रा, अमृत कुमार द्विवेदी, मंगल ठाकुर आदि मौजूद थे.
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