काली मंदिर के संचालन के लिए क्यों नहीं समिति बनायी जाये
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Nov 2019 2:28 AM
देवघर : हाइकोर्ट में देवघर के मधुपुर के प्राचीन पाथरोल काली मंदिर के संचालन व जमीन की बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीशचंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि काली मंदिर […]
देवघर : हाइकोर्ट में देवघर के मधुपुर के प्राचीन पाथरोल काली मंदिर के संचालन व जमीन की बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीशचंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पूछा कि काली मंदिर के संचालन के लिए क्यों नहीं समिति बनायी जाये. साथ ही खंडपीठ ने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने बताया कि पाथरोल काली मंदिर देवघर जिला के मधुपुर के कराैं थाना के अंतर्गत स्थित है. मंदिर 16वीं शताब्दी की है.
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