पति समेत चार दोषियों को पांच साल की सश्रम कैद
Updated at : 14 Mar 2019 6:17 AM (IST)
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देवघर : एसिड एटैक मामले में पति राजेश स्वर्णकार उर्फ राजेश पोद्दार, देवर नंदकिशोर स्वर्णकार उर्फ राजेश पोद्दार, सास चिंता देवी व ससुर लल्लू स्वर्णकार को दोषी पाकर प्रत्येक को पांच साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी. सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में यह मामला चल रहा था जहां पर […]
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देवघर : एसिड एटैक मामले में पति राजेश स्वर्णकार उर्फ राजेश पोद्दार, देवर नंदकिशोर स्वर्णकार उर्फ राजेश पोद्दार, सास चिंता देवी व ससुर लल्लू स्वर्णकार को दोषी पाकर प्रत्येक को पांच साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी. सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में यह मामला चल रहा था जहां पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया गया. साथ ही प्रत्येक को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया जो राशि पीड़िता को दी जायेगी.
यह राशि अगर आरोपित देने में विफल होतें हैं तो अलग से तीन माह की जेल काटनी होगी. चारों आरोपितों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया व सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा. घटना समर्थन में सात गवाही प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराने सफल रहे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा लेकिन आरोप मुक्त कराने में विफल रहे.
कैसे घटी थी तेजाब से हमला की घटना
दर्ज एफआइआर के अनुसार देवीपुर थाना के राजपुरा गांव में विगत 8 फरवरी 2016 को यह घटना घटी थी. अपनी ही बहू रुपा देवी को जान से मारने की नीयत से पति राजेश स्वर्णकार के अलावा देवर, सास व ससुर ने मिलकर उनके वदन पर तेजाब डाल दिया था जिससे कई जगहों पर वह गंभीर रुप से जल गयी थी. इस घटना के संदर्भ में देवीपुर थाना में एफआइआर दर्ज हुआ था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर सुनवाई के बाद उपरोक्त फैसला दिया गया.
इन धाराओं में मिली सजा
– 341 में – 15 दिन सश्रम.
-323 में -छह माह सश्रम.
-326 (ख) में पांच साल सश्रम. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.
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