66 हजार हर्जाना भरने का आदेश

Updated at : 08 Jul 2018 3:56 AM (IST)
विज्ञापन
66 हजार हर्जाना भरने का आदेश

देवघर : नगर थाना के करनीबाग मुहल्ला निवासी संजीव कुमार केसरी की ओर से उपभोक्ता संरक्षण फोरम में दाखिल मुकदमा में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया. इस मामले के विपक्षियों को 66 हजार 269 रुपये हर्जाना के तौर पर दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश […]

विज्ञापन
देवघर : नगर थाना के करनीबाग मुहल्ला निवासी संजीव कुमार केसरी की ओर से उपभोक्ता संरक्षण फोरम में दाखिल मुकदमा में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया. इस मामले के विपक्षियों को 66 हजार 269 रुपये हर्जाना के तौर पर दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है.
इस वाद में प्रोपराइटर बाइक्स इंडिया भागलपुर, सर्विस सेंटर सर्कुलर रोड बरमसिया व होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया कंपनी हरियाणा को विपक्षी बनाया गया था. फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य डीके श्रीवास्तव की संयुक्त बेंच में इस केस की सुनवाई हुई जिसमें वादी के दावों को सही ठहराया व विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाया.
नगर निगम क्षेत्र देवघर के करनीबाग मुहल्ला निवासी संजीव कुमार केशरी ने विपक्षी बाइक्स इंडिया कंपनी से मोटरसाइकिल खरीदी थी. वारंटी की अवधि में बाइक की इंजन में खराबी आ गयी तो सर्विस सेंटर सर्विसिंग के लिए दिया. जहां बाइक के इंजन का पार्ट्स की बदल दिया गया. इसकी शिकायत कंपनी व सर्विस सेंटर को दी, तो अनसुनी कर दी.
इसी के चलते परिवादी ने उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा किया जहां पर फोरम से फैसला दिया गया. इस केस में वादी की ओर से संजय कुमार सिंह व विपक्षी की आेर से अधिवक्ता सज्जन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा.क्या उल्लेख है फैसले में: फैसले में साफ तौर पर उल्लेख है कि विपक्षी वादी के बाइक बदल कर उसी मॉडल की दूसरी बाइक दें या बाइक की कीमत 54 हजार 269 रुपये, मानसिक क्षति-पूर्ति राशि आठ हजार व केस खर्च चार हजार यानी कुल राशि 66 हजार 269 करें.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola