हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Jun 2018 4:34 AM

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22 अगस्त को सलौनाटांड़ के पास घटी थी घटना जमीन के लिए 10 हजार रुपये मांग रहा था आरोपित नौ साल नौ महीने नौ दिन बाद फैसला देवघर : नगर थाना क्षेत्र के सलौनाटांड़ में राजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेशन जज चार सत्य प्रकाश-दो की अदालत ने दो दोषियों […]

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22 अगस्त को सलौनाटांड़ के पास घटी थी घटना

जमीन के लिए 10 हजार रुपये मांग रहा था आरोपित
नौ साल नौ महीने नौ दिन बाद फैसला
देवघर : नगर थाना क्षेत्र के सलौनाटांड़ में राजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेशन जज चार सत्य प्रकाश-दो की अदालत ने दो दोषियों खवाड़े पासी व रामू महथा को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की कैद काटनी होगी. यह राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी. यह मुकदमा अवधेश कुमार के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ था जिसमें इन दोनों को आरोपित बनाया गया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल आठ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा. दोनों आरोपित नगर थाना क्षेत्र के सलौनाटांड़ का रहनेवाला है.
कैसे हुई थी राजेंद्र यादव की हत्या: जसीडीह थाना के माधोपुर गांव निवासी अवधेश कुमार के बयान पर यह मुकदमा नगर थाना में 23 अगस्त 2008 को दर्ज हुआ था. घटना 22 अगस्त को घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार केस के सूचक अवधेश कुमार व राजेंद्र यादव सलौनाटांड़ स्थित खरीदी गयी जमीन पर बने घर में थे. दोनों आरोपित वहां गये व 10 हजार रुपये रास्ता की जमीन को लेकर मांगने लगे. राजेंद्र यादव ने इस राशि को देने से इन्कार किया, तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी व लाश को कुआं में डाल दिया था. इस घटना को लेकर नगर थाना में केस हुआ जिसमें उपरोक्त दोनों को आरोपित बनाया गया. आरोपित रामू महथा का बेटा खवाड़े पासी है. इन दोनों को कोर्ट ने दोषी पाया व उपरोक्त सजा सुनाई.
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