डायन के संदेह में हत्या के दोषी को उम्रकैद
देवघर : डायन के संदेह में तीर चलाकर दानी मुर्मू की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार के कोर्ट ने भरी अदालत में फैसला सुनाया गया. हत्या के दोषी पाये गये प्रमोद हांसदा को कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा दी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. […]
देवघर : डायन के संदेह में तीर चलाकर दानी मुर्मू की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार के कोर्ट ने भरी अदालत में फैसला सुनाया गया. हत्या के दोषी पाये गये प्रमोद हांसदा को कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा दी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक की पत्नी मंझली देवी को पुनर्वासन राशि के तौर पर दी जायेगी.
फैसले की प्रति डालसा को भेजने का आदेश दिया गया. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रंजीत कुमार सिंह ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा. उन्होंने घटना के समर्थन में नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. आरोपित को सिर्फ हत्या का ही दोषी पाया, जबकि डायन प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह व वसंत कुमार सिंह ने पक्ष रखा. दोषी जमुई जिले के चंद्रमनडीह थाना के केरवा गांव का रहने वाला है.
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