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मेदनीडीह व सिरसा में मुखिया का पद खाली

दोनों पंचायत में हो सकता मुखिया का चुनाव देवघर : जिले के दो अलग-अलग प्रखंडों के दो पंचायत में मुखिया का पद खाली हो गया है. इसमें मोहनपुर प्रखंड स्थित मेदनीडीह पंचायत व करौं प्रखंड स्थित सिरसा पंचायत है. मेदनीडीह पंचायत में निर्वाचित मुखिया रीता देवी की उम्मीदवारी ही एसडीओ कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर […]

दोनों पंचायत में हो सकता मुखिया का चुनाव

देवघर : जिले के दो अलग-अलग प्रखंडों के दो पंचायत में मुखिया का पद खाली हो गया है. इसमें मोहनपुर प्रखंड स्थित मेदनीडीह पंचायत व करौं प्रखंड स्थित सिरसा पंचायत है.
मेदनीडीह पंचायत में निर्वाचित मुखिया रीता देवी की उम्मीदवारी ही एसडीओ कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दी है, जबकि सिरसा पंचायत के मुखिया मनोहर महरा की नियुक्ति शिक्षक पद में हो जाने के बाद उन्होंने एक वर्ष पूर्व ही मुखिया पद से इस्तीफा दे दिया है. दोनों की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गयी है. सिरसा पंचायत में मुखिया का पद खाली होने पर उपमुखिया को मुखिया प्रभार दिया गया है. अब मेदनीडीह पंचायत में मुखिया कार्यभार किसे दिया जायेगा, यह फैसला होना बाकी है.
ग्राम पंचायत सदस्य बन सकते हैं कार्यकारी मुखिया
पंचायतीराज एक्ट के तहत किसी पंचायत के मुखिया पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में बीडीओ ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक 15 दिनों के अंदर बुलायेंगे व बिना मताधिकार के अध्यक्षता कर ग्राम पंचायत के किसी एक सदस्य को अस्थायी मुखिया पद के लिए निर्वाचित करेंगे. वह मुखिया तब तक पदधारण करेंगे, जब तक पंचायतीराज एक्ट के तहत नया मुखिया का चुनाव नहीं हो जाता है. इस दौरान अस्थायी मुखिया पंचायत के शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.
अधिकारी ने कहा
मुखिया का पद खाली रहने की स्थिति को राज्य निर्वाचन आयोग से अवगत कराया जायेगा. आयोग द्वारा ही पंचायत में मुखिया पद के चुनाव पर निर्णय लिया जायेगा. इस दौरान उपायुक्त के निर्देश पर उपमुखिया को मुखिया का प्रभार दिये जाने का प्रावधान है, कई पंचायतों में मुखिया की अनुपस्थिति में उपमुखिया को प्रभार दिया गया है.
– रामेश्वर सिंह, सहायक निदेशक, पंचायतीराज विभाग, देवघर

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