दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को सात वर्ष की सजा
देवघर : दहेज हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति प्रमोद कुमार पंडित, सास चिंता देवी व ससुर अनिल पंडित को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपित नगर थाना के ऊपर सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं. मामले की सुनवाई सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष […]
देवघर : दहेज हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति प्रमोद कुमार पंडित, सास चिंता देवी व ससुर अनिल पंडित को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपित नगर थाना के ऊपर सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं. मामले की सुनवाई सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 13 गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा. न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपितों को भादवि की धारा 304 बी /34 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. यह मुकदमा मृतका के मामा नंदलाल पंडित ने दर्ज कराया था.
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